Supreme Court on Stray Dogs: वैक्सीनेशन के बाद इलाके में वापिस आए आवारा कुत्ते, NGO और डॉग लवर्स के लिए खास मैसेज
सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दिए आदेश के बाद देशभर के कई हिस्सों में प्रतिक्रिया देखिने को मिली थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम आदेश सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए स्ट्रीट डॉग्स को लेकर दिए आदेश के बाद देशभर के कई हिस्सों में प्रतिक्रिया देखिने को मिली थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वैक्सीनेशन के बाद आवारा कुत्तों को वापस उन्हीं के इलाके में छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई कुत्ता आक्रामक है या उसे रेबीज है तो उसे शेल्टर होम से नहीं छोड़ा जाएगा।
डॉग लवर्स और एनजीओ द्वारा विरोध
इस मामले में डॉग लवर्स और एनजीओ ने पहले के फैसले का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद भी शेल्टर में ही रखा जाए। अब कोर्ट ने पुराने फैसले को बदल दिया है।
पुराना फैसला
11 अगस्त को जस्टिस जेबी पारडीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने और वैक्सीनेशन के बाद उन्हें वापस नहीं छोड़ने का आदेश दिया था।
वैक्सीनेशन के बाद उन्हें वापस नहीं छोड़ने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कुत्तों के काटने से रेबीज और मौत के मामलों को देखते हुए यह आदेश दिया था, जिसका कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने विरोध किया।
कोर्ट में बात रखने के लिए रजिस्ट्री में देने होंगे पैसे
इसके साथ ही कोर्ट ने एक और सख्त कदम उठाया है। जो भी डॉग लवर्स या एनजीओ इस मामले में कोर्ट में अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पैसा जमा करना होगा। डॉग लवर्स को 25,000 रुपये और एनजीओ को 2 लाख रुपये 7 दिन के अंदर जमा करने होंगे। अगर वे यह रकम जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें आगे इस केस की सुनवाई में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
विशेष जगहों पर ही खाना खिलने की अनुमति
इसके आलावा कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि कुत्तों को कहीं भी खाना नहीं खिलाया जा सकता। इसके लिए खास जगह तय की जाएंगी और सिर्फ वहीं पर खाना खिलाने की अनुमति होगी।